मराठा आरक्षण आंदोलन: हाईकोर्ट की फटकार, सरकार को स्पष्ट निर्देश , ज़रूरत पड़े तो सड़कें खाली कराएं

मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में जारी आंदोलन पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस धरने को कोई अनुमति प्राप्त नहीं है।

मुंबई: मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में जारी आंदोलन पर सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित की जाए, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस धरने को कोई अनुमति प्राप्त नहीं है। ऐसे में सरकार चाहे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर सड़कें खाली कराई जा सकती हैं।

मराठा आरक्षण आंदोलन: हाईकोर्ट की फटकार, सरकार को स्पष्ट निर्देश , ज़रूरत पड़े तो सड़कें खाली कराएं

अदालत ने आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताई और निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि मानवता के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी आंदोलनकारी की जान को खतरा न हो।

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