MP News: टीईटी को लेकर संवेदनशील सीएम डॉ. मोहन यादव, प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई पुनर्विचार याचिका

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

MP News: मध्यप्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) के नेतृत्व में राज्य शासन ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी जरूरी है। शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस कदम के लिए उसका स्वागत किया है।

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टीईटी को लेकर संवेदनशील सीएम डॉ. मोहन यादव, प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई पुनर्विचार याचिका (फोटो- @DrMohanYadav51)

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय पारित किया था। इसमें सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। निर्णय अनुसार ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 1 सितंबर 2025 को 5 वर्ष से अधिक शेष है और पात्रता परीक्षा पास नहीं है, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने के निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय निर्णय के पैरा-216 अनुसार ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा में 5 वर्ष से कम समय शेष है, यदि भविष्य में वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी।

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