1 नवंबर से बदलेंगे टोल के नियम, 20KM के दायरे में रहने वालों को मिलेगा रियायती पास

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग निजी, गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए रियायती लोकल पास ले सकेंगे। इसके लिए वैध FASTag जरूरी है।

अगर आप किसी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो आपके लिए राहतभरी की खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्थानीय निवासियों के लिए रियायती लोकल पास से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 नवंबर 2026 से देशभर में लागू होंगे। इसके तहत पात्र लोग अपने निजी, गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए सालाना शुल्क देकर लोकल पास ले सकेंगे। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।

Highway toll

सांकेतिक फोटो

20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेगा लाभ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अपने निजी और गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए रियायती लोकल पास ले सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है। वाहन मालिक अपनी जरूरत के अनुसार मासिक पास या रियायती स्थानीय पास में से किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे। लोकल पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।

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