Malegaon Dongrale Case: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव के डोंगराळे गांव में महज तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस दिल दहला देने वाले मामले में आज अदालत ने दोषी विजय खैरनार को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, नवंबर 2025 में आरोपी विजय खैरनार का पीड़ित बच्ची के पिता के साथ विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपी ने कथित तौर पर चॉकलेट का लालच देकर मासूम का अपहरण किया, उसके साथ अमानवीय अत्याचार किए और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
तीन साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हुई थी हत्या
इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया था। लोगों की मांग थी कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पीड़ित परिवार की ओर से अदालत में मजबूती से पक्ष रखा और आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की। आखिरकार, अदालत ने दोषी विजय खैरनार को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
तीन साल की मासूम के साथ हुई इस दरिंदगी की भरपाई कोई सजा नहीं कर सकती, लेकिन अदालत के इस फैसले से पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। मालेगांव के डोंगराळे गांव की यह घटना नवंबर 2025 की है। बताया गया कि आरोपी का बच्ची के पिता से विवाद था और उसी रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर मासूम का अपहरण किया था।
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पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजे का आदेश
अदालत के फैसले के बाद पूरे महाराष्ट्र में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। लोगों की मांग थी कि दोषी को फांसी की सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की दलीलों के बाद अदालत ने आरोपी विजय खैरनार को फांसी की सजा सुनाई और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
