महाराष्ट्र में स्कूलों के पास 'स्टिंग' एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर बैन, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Maharashtra Sting Energy Drink Ban: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' और अन्य एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इनमें मौजूद कैफीन और चीनी बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

Maharashtra Sting Energy Drink Ban: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूली बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में 'स्टिंग' एनर्जी ड्रिंक और इसी तरह के अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। यह फैसला बच्चों में बढ़ती एनर्जी ड्रिंक की खपत और उससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए लिया गया है।

Maharashtra Sting Energy Drink Ban

500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेगी स्टिंग (फाइल फोटो)

पीटीआई भाषा के मुताबिक विधानसभा में इस मुद्दे को भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते ने उठाया था। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आसपास बड़ी संख्या में बच्चे आसानी से एनर्जी ड्रिंक खरीद लेते हैं, जबकि इनमें मौजूद कुछ तत्व बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरि झिरवाल ने सरकार के फैसले की जानकारी दी।

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