लखनऊ में BNS की धारा 163 लागू, 12 जनवरी 2025 तक सभी तरह के धरना-प्रदर्शनों पर रोक

आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने निषेधाज्ञा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू किया है।

Section 163 of BNS in Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में 14 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत कल से 12 जनवरी 2025 तक सभी तरह के धरना-प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। राजनीतिक दलों, संगठनों के धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी।

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यूपी में बीएनएस की धारा 163 लागू

बीएनएस की धारा 163 लागू, पहले थी धारा 144

राजधानी लखनऊ में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है जिसे पहले इसे धारा 144 सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था। आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने निषेधाज्ञा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू किया है।

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