Lucknow News: 40 साल तक मकान मालकिन को कटवाए कचहरी के चक्कर, हाईकोर्ट ने किराएदार पर लगाया 15 लाख का जुर्माना

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 40 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में किराएदार पर 15 लाख का हर्जाना लगाया है। 1981 से कोर्ट में लटके मामले पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया और कहा कि मुकदमों के कारण एक पूरी पीढ़ी अपने अधिकारों से वंचित हो गई।

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मकान को चार दशकों से मुकदमे में उलझाए रखने के लिए किराएदार पर 15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुकदमों के चलते एक पूरी पीढ़ी को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने करीब चार दशक पुरानी याचिका को निस्तारित करते हुए, जिलाधिकारी लखनऊ को निर्देशित किया है कि 2 महीने में हर्जाना नहीं दिया जाता है तो उसे वसूल किया जाए।

high court imposed 15 lakh fine on tenant

हाई कोर्ट ने किराएदार पर मकान को मुकदमे में फंसाए रखने के लिए लगाया जुर्माना

40 साल से फंसा था मामला

यह मामला लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है। जहां एक किराएदार ने 1979 से 1981 तक अपने मकान का किराया नहीं दिया और जब संपत्ति की मालकिन ने संपत्ति खाली करने को कहा तो उन्हें मुकदमें में पेंच में फंसा दिया। साल 1982 में संपत्ति की मालकिन कस्तूरी देवी ने प्राधिकारी के सामने रिलीज याचिका दाखिल की, जिसके बाद 1992 में यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।

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