Jaipur News: जयपुर प्रशासन ने शहर भर में मकर संक्रांति के मौके पर सुबह और शाम के समय पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए गृह विभाग ने भी सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। जयपुर प्रशासन की ओर से धारा 144 के प्रावधानों के हिसाब से सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगी रहेगी। कई जिलों में कलेक्टर इससे संबंधित एडवाइजरी पहले भी जारी कर चुके हैं।
जयपुर में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाने के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बता दें कि, प्रशासन की एडवाइजरी में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा का उपयोग होने का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझा, आयरन, ग्लास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों के जीवन पर खतरे को इसका कारण बताया गया है। राजस्थान में पिछले दिनों कई जगहों पर चाइनीज मांझे से गला कटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
नियम के उल्लंघन पर गिरफ्तारी
मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2012 में ही सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके साथ प्लास्टिक और चाइनीज मांझे की बिक्री और उसके उपयोग पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। जयपुर प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों का जिक्र करते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रशासन को प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते अगर कोई मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
गृह विभाग ने भी जारी की है एडवाइजरी
जानकारी के लिए बता दें कि, राज्य के गृह विभाग की एडवाइजरी के बाद अब जयपुर प्रशासन ने अपने स्तर पर अलग से आदेश जारी किया है और आदेश का पालन सख्ती से करवाने के लिए कहा है। सुबह शाम पतंगबाजी करने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे के बीच में पतंग उड़ाना धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन मान लिया जाएगा। ऐसा करने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है।
