धनबाद के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के घर वर्ष 2004 में हुए AK-47 हमले के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को हत्या, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमावड़े समेत कई धाराओं में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
अदालत का फैसला।
अदालत ने तीनों को धारा 302, 120बी और 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सात साल और धारा 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामला 29 जनवरी 2004 का है। वासेपुर स्थित फहीम खान के घर पर AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। हमले के दौरान फहीम खान पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। फायरिंग में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि शाहिद नामक एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ था।
करीब 22 साल पुराने इस मामले में अदालत ने 28 सितंबर 2026 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और अब अदालत ने तीनों को उम्रकैद समेत अन्य सजाएं सुनाई हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने अदालत के फैसले की जानकारी दी। फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
