वासेपुर वाले फहीम खान के घर AK-47 हमले में तीन दोषियों को उम्रकैद, जिला एवं सत्र अदालत ने 22 साल बाद दिया फैसला

फहीम खान के घर AK-47 से हमले के मामले में तीन आरोपियों शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 22 साल बाद अपना फैसला दिया है।

धनबाद के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के घर वर्ष 2004 में हुए AK-47 हमले के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को हत्या, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमावड़े समेत कई धाराओं में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

अदालत का फैसला।

अदालत का फैसला।

अदालत ने तीनों को धारा 302, 120बी और 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सात साल और धारा 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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