दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अपडेट, लागू होंगे GRAP के नियम, 1 नवंबर से राजधानी की सीमाओं पर इन गाड़ियों की रहेगी नो-एंट्री

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित GRAP के तहत 1 नवंबर 2026 से राजधानी में वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। केवल BS-VI, CNG, EV और वैध PUCC वाले वाहनों को ही अनुमति मिलेगी।

Delhi News: दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता और बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 1 नवंबर 2026 से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर वाहनों के प्रवेश के लिए नए और कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों से अपील की है कि वे दिल्ली की ओर यात्रा करने से पहले अपने वाहनों की पात्रता और BS उत्सर्जन मानकों की जांच अवश्य कर लें, ताकि सीमाओं पर किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

Delhi News traffic advisory

दिल्ली में प्रदूषण रोकने को सख्त कदम (सांकेतिक चित्र)

किन वाहनों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री?

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, केवल उन्हीं वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति होगी जो प्रदूषण नियंत्रण मानकों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। BS-6 उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन, CNG गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त वाहन ही नियमबद्ध तरीके से दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। सभी वाहनों के पास अद्यतन और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) होना अनिवार्य होगा। बिना वैध PUCC वाले किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

End of Feed