सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV उपायों में ढील देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया कि वह मानदंडों में ढील देने पर विचार करे, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र मिड-डे मील, ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उन्हें एयर प्यूरीफायर का उपयोग नहीं मिल पा रहा है।
गौर हो कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में कुछ सुधार नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी यह खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन प्रतिबंधों को जारी रखने के आदेश दिए थे, कोर्ट ने कहा था कि बिना परमिशन के इस प्रतिबंध को नहीं हटाया जाना चाहिए।
ये भी पढ़ें-वायु प्रदूषण: SC का दिल्ली सरकार और पुलिस को आदेश, 113 एंट्री प्वाइंट पर तुरंत करें चौकी स्थापित
जब एक मामले की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया कि दिल्ली में कई बच्चे सख्तियों के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनका शैक्षिक जीवन प्रभावित हो रहा है इसके बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि वायु गुणवत्ता के संकट का समाधान लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए हो।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
