दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने वाले यात्री ध्यान दें...! DMRC ने कर दिया अब ये बड़ा ऐलान; जान लें नियम

Delhi News: दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर यात्रा करने वालों के लिए जरूरी जानकारी सामने आई है। डीएमआरसी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने वाले यात्री आबकारी नियमों के प्रति सावधान रहें। आपको बताते हैं कि उन्होंने किन नियमों के लिए लोगों को सचेत किया है।

Delhi Metro Liquor Rule: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। डीएमआरसी ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।

Delhi Metro liquor rules

दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने वाले सावधान!

आबकारी नियमों को लेकर क्या बोली डीएमआरसी?

मेट्रो ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को भी जोड़ती हैं। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने कहा, 'दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है। उस राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं।'

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