पूर्व AAP विधायक नरेश बाल्यान को बड़ा झटका, मकोका मामले में दूसरी बार कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मकोका मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश दिग विजय सिंह ने कहा कि जमानत देने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

आज पूर्व आप (आम आदमी पार्टी) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका कानून के तहत दर्ज मामले में जमानत की याचिका को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, जमानत याचिका को इसलिए खारिज किया गया, क्योंकि राहत देने के लिए अदालत के सामने पर्याप्त आधार नहीं थे। यह पहली बार नहीं है जब मकोका मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। इससे पहले भी अदालत द्वारा एक जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है। अब दूसरी बार दर्ज याचिका को भी विशेष अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।

Naresh Balyan

कोर्ट ने की नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज

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