दिल्ली में पटाखा बैन के बाद भी आतिशबाजी पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस

दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का बमुश्किल ही पालन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एक सप्ताह के भीतर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।शीर्ष अदालत ने आप सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस साल प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ अगले साल प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों का उल्लेख हो।

SC on delhi firecrackers ban

राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का बमुश्किल ही पालन किया गया।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली के बाद की सुबह (1 नवंबर) दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का तमगा मिला। दिल्ली के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर को पार कर गई, क्योंकि पीएम 2.5 का स्तर बढ़ गया, जिससे श्वसन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई।

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