दिल्ली वालों इस दिवाली अगर 'पटाखे' खरीदे और जलाए तो हो सकती है जेल, आ गया आदेश

  • Agency by: Agency
  • Updated Oct 19, 2022, 06:16 PM IST

दिल्ली में इस दिवाली पर पटाखे जलाए तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं कहा जा रहा है पकड़े जाने पर जेल हो सकती है, इस काम के लिए तमाम टीमें निगरानी करेंगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे (Fireworks on Diwali) चलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना (Fine) हो सकता है। राय ने कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल होगी।दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है।राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान 'दीये जलाओ पटाखे नहीं' शुरू किया जाएगा।दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी।मंत्री ने कहा, 'दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे चलाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी।' राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है।

दिल्ली वालों इस दिवाली अगर 'पटाखे' खरीदे और जलाए तो हो सकती है जेल, आ गया आदेश

तमाम टीमों का किया गया है गठन

दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं।मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं। कम तापमान और हवा की गति जैसे प्रतिकूल मौसम संबंधी कारकों के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता अक्टूबर में खराब होने लगती है, जो प्रदूषकों के प्रसार की अनुमति नहीं देते हैं।

End of Feed