धौला कुआं हादसे में कोर्ट का फैसला; दो दिन की न्यायिक हिरासत में महिला ड्राइवर, जमानत याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली की एक अदालत ने उस महिला को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जिस पर आरोप है कि उसने धौला कुआं में हुए BMW हादसे में वरिष्ठ वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत और उनकी पत्नी के घायल होने का कारण बनी। इस मामले में अदालत ने पुलिस रिमांड की आवश्यकता नहीं बताई और जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। आरोपी गगनप्रीत कौर दो दिन बाद फिर से अदालत में पेश की जाएगी।

Dhaula Kuan BMW Accident: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उस महिला को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिस पर आरोप है कि उसने वह BMW गाड़ी चलाई थी जो धौला कुआं में हुए हादसे में वरिष्ठ वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत और उनकी पत्नी के घायल होने का कारण बनी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंकाक्षा सिंह ने 38 वर्षीय गगनप्रीत कौर को उनके आवास से कोर्ट में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। अदालत ने उनके रिमांड की आवश्यकता नहीं बताई, जैसा कि उनकी वकील टीम के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पहवा ने बताया। अदालत ने दिल्ली पुलिस और पीड़ित पक्ष को गगनप्रीत कौर द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया और उन्हें 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस दिन कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी।

Court's decision in the Dhaula Kuan accident (Photo: ANI)

धौला कुआं हादसे में कोर्ट का फैसला (फोटो: ANI)

पुलिस कस्टडी की बजाय न्यायिक हिरासत की मांग

हादसे में मृत नवजोत सिंह के अधिवक्ता ईशान देवन ने कहा कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी की बजाय न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अदालत ने आरोपी को दो दिन की न्यायिक हिरासत दी। उन्होंने आगे कहा, "सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर कभी न हो। यह सिर्फ दो मिनट का हादसा नहीं था, बल्कि कुछ घंटे का मामला था। पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाने की बजाय दूर ले जाया गया, जो उनकी मानसिक और निर्णय लेने की स्थिति को दर्शाता है। अदालत में हम सभी तथ्य पेश करेंगे और मृतक की पत्नी का बयान सबसे अहम है। यदि आरोपी को जेल में कोई चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो वह उपलब्ध कराई जाएगी। आरोपी दो दिन बाद फिर से अदालत में पेश की जाएगी और हम जमानत का विरोध करेंगे।"

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