दिल्ली दंगा केस, दलील नहीं आई काम, हाईकोर्ट से उमर खालिद की बेल खारिज

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  • Updated Oct 18, 2022, 03:00 PM IST

दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज हो गई है।

दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद के वकील की दलील को अस्वीकार कर दिया। खालिद, दंगों को भड़काने के लिए "बड़ी साजिश" के आरोपों पर कड़े यूएपीए के आरोप में सितंबर 2020 से जेल में है।दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान, खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि खालिद के भाषणों में अहिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान और विरोध था। लिहाजा उन्हें अदालत राहत प्रदान करे।

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दिल्ली दंगों का आरोपी है उमर खालिद

खालिद के विरोध की दलील पड़ी भारी

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