Delhi News:​ मातृत्व लाभ के विरोध में उतरी दिल्ली सरकार, हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

Delhi News: दिल्ली सरकार ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कॉन्ट्रैक्ट पर स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत महिला को मातृत्व देने के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज करते हुए 4 हफ्ते में 50 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

Delhi News: दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत एक महिला को मातृत्व लाभ देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। महिला सम्मान योजना देने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार के इस कदम पर कई सवाल खड़े हुए। दिल्ली सरकार के इस कदम पर कोर्ट भी आश्चर्य में है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील को खारिज कर दिया है और महिला को चार सप्ताह के अंदर 50 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट

हैरान करने वाली बात ये है कि दिल्ली सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की हर लड़की/महिला को 1000 रुपये देने की महिला सम्मान योजना लाई है। लेकिन दूसरी तरफ यह सरकार मातृत्व लाभ देने के फैसले का विरोध कर रही है।

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