तिहाड़ जेल से नहीं हटेंगी आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें! दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है, जिसमें आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें दिल्ली की तिहाड़ जेल से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर याचिकाकर्ता से पूछा कि आप बताएं कि इससे आपके किस मौलिक या सवैंधानिक अधिकार का हनन हो रहा है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें तिहाड़ जेल से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बाद में इस याचिकाकर्ता ने भी याचिका वापस ले ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हमने आपकी मांग को देखा है। आप हमें बताएं कि तिहाड़ जेल में इनकी कब्र रखने से आपके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कौन से नियम का उल्लंघन हो रहा है?

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट की फाइल फोटो

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पकी इच्छा के मुताबिक किसी जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये बात पब्लिक डोमेन मे है कि इनकी कम्युनिटी के कुछ लोग बाहर अपराध करते है और जेल जाते हैं, तो इन आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं, यह आतंकियों का महिमा मंडन करने जैसा है।

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