Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट में पत्नी ने दुष्कर्म से किया इनकार, चचेरे भाई पर झूठा आरोप लगाने पर पति को मिला दंड

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  • Updated Jan 25, 2024, 04:58 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ फर्जी बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग करने वाले पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ फर्जी बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग करने वाले पति पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसी तुच्छ शिकायतों के प्रति आगाह किया है जो संभावित रूप से निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पति ने आरोप लगाया कि चचेरे भाई ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। हालांकि, पत्नी ने आरोपों से इनकार किया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया, पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ चल रही वैवाहिक कार्यवाही में लाभ हासिल करने के उद्देश्य से, गलत इरादों के साथ कार्यवाही शुरू की।

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चचेरे भाई पर बलात्कार का आरोप

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर आधारहीन शिकायतों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, और सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पति ने मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 156(3) का उपयोग करते हुए पत्नी के चचेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। अपनी शिकायत में पति ने कहा कि उसकी पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद ही अपने चचेरे भाई द्वारा बलात्कार किए जाने का खुलासा किया था। हालांकि, अदालती कार्यवाही के दौरान पत्नी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

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