Delhi Air Pollution: सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के 50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम; दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश

Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे 50% से अधिक कर्मचारियों के साथ काम न करें, जबकि शेष कर्मचारियों को घर से काम करना अनिवार्य है। यह निर्देश ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण III के तहत आपातकालीन प्रतिबंधों के तहत दिया गया है।

Air Pollution In Delhi: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे 50% से अधिक कर्मचारियों के साथ काम न करें। सरकार के आदेश के अनुसार, प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। सोमवार को जारी एक आदेश से यह जानकारी मिली।

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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने उठाया बड़ा कदम।(फोटो सोर्स: istock)

'50 प्रतिशत' वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

यह निर्देश पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी में संचालित सभी दिल्ली सरकार के कार्यालयों और निजी प्रतिष्ठानों को जारी किया गया। सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय आएंगे, और 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होंगे। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।

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