Batala House Encounter: आरिज खान को मौत की सजा नहीं, अब आजीवन कारावास, दिल्ली HC ने पलटा फैसला

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 12, 2023, 05:49 PM IST

batala house encounter: इस मामले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। निचली अदालत ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

Batala House Encounter: बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरिज खान को मौत की सजा के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने आरिज खान के लिए मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। निचली अदालत ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

ariz khan

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई।

निचली अदालत ने कहा-अपराध ‘दुर्लभतम श्रेणी’ में आता है

न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ निचली अदालत के फैसले के खिलाफ खान की अपील पर भी फैसला सुनाया। इस फैसले में कहा गया था कि उसका अपराध ‘दुर्लभतम श्रेणी’ में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान है और मौत होने तक उसे ‘फांसी पर लटकाया’जाएगा। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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