'जनता का भरोसा सबसे जरूरी...', कथित शराब घोटाले पर फैसले देते हुए अदालत ने क्या-क्या कहा?

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साजिश के आरोप न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में जांच एजेंसियों की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को संविधान की मूल आवश्यकता बताया।

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन दोनों नेताओं पर साजिश रचने के जो आरोप लगे थे, वे सही साबित नहीं हुए और आरोप 'न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतरे।'

arvind kejriwal

कथित शराब घोटाले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि जांच एजेंसी की ताकत और किसी व्यक्ति के जीवन और निजी आजादी के अधिकार के बीच संतुलन बनाना संविधान की सीधी मांग है। यह किसी कानून की मेहरबानी नहीं है। अदालत ने साफ कहा कि अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो कानून का राज कमजोर होता है और आपराधिक न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी डगमगा सकता है।

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