DUSU चुनाव हिंसा पर दिल्ली HC सख्त, विजय जुलूस निकालने पर रोक, सभी 140 उम्मीदवारों को नोटिस

कोर्ट ने DCP नॉर्थ से पूछा कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तैनात होने के बावजूद नॉर्थ कैंपस और उसके आसपास बिना नंबर प्लेट और उम्मीदवारों के नाम वाली गाड़ियों के काफिले को कैसे जाने दिया गया। बेंच ने कहा कि तस्वीरों में 10-20 गाड़ियों का बड़ा काफिला दिखाई दे रहा है।

DUSU Poll Violence: दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में DUSU चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने दिल्ली पुलिस और DU प्रशासन से कई सवाल किए। हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव लडने वाले सभी 140 कंडिडे्स और स्टूडेट्स ऑर्गनाइजेशन को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन और कैंडिडेट दो हफ्ते में अपना जवाब फाइल करेंगे और बताएंगे कि उनसे हर्जाना क्यों न लिया जाए।

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चुनावी हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख।

बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के काफिले पर सवाल

कोर्ट ने DCP नॉर्थ से पूछा कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तैनात होने के बावजूद नॉर्थ कैंपस और उसके आसपास बिना नंबर प्लेट और उम्मीदवारों के नाम वाली गाड़ियों के काफिले को कैसे जाने दिया गया। बेंच ने कहा कि तस्वीरों में 10-20 गाड़ियों का बड़ा काफिला दिखाई दे रहा है। उम्मीदवार गाड़ियों की छत और बोनट पर खड़े नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तैनात थी तो इस तरह के काफिले को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे काफिले से डर, आतंक और दबदबे की भावना पैदा होती है। DCP नॉर्थ ने कोर्ट को बताया कि पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है।

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