फिलहाल दिल्ली में भूल जाएं तंदूरी रोटी और टिक्का, GRAP-1 लागू होने के बाद ये काम बंद

दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है। तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल, खुले में कूड़ा जलाने और प्रदूषण फैलाने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। चलिए जानते हैं राजधानी में और क्या-क्या पाबंदियां लगी हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण यानी GRAP-1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट और खुले में खाने-पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों में कोयले और लकड़ी के तंदूर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अगर आप बाहर तंदूरी रोटी, टिक्का या तंदूर पर बने दूसरे व्यंजनों का स्वाद लेने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल आपको कुछ और विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कूड़ा, सूखी पत्तियां और अन्य अपशिष्ट खुले में जलाने पर भी प्रतिबंध है।

Delhi Pollution Grap 1

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, GRAP-1 लागू, तंदूर पर पाबंदी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 20 अक्टूबर को 179 यानी मध्यम श्रेणी में था। 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे यह बढ़कर 244 पर पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण में इस बढ़ोतरी के बाद GRAP-1 के तहत उपाय लागू किए गए हैं।

End of Feed