पहले बेटी ने पिता पर लगाया मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप, कोर्ट में बोली- मामा और पुलिस के दबाव में दिया था बयान

Delhi Crime News: बेटी ने आरोप लगाया था कि उसका पिता करीब 10 साल से उसे पीट रहा है, गाली-गलौज करता है और उसकी पढ़ाई और इलाज की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेटी ने कहा कि उसने कभी भी अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई और पिता ने उसे कभी नहीं पीटा।

Delhi Crime News: दिल्ली की एक अदालत ने अपनी बेटी के साथ 10 साल तक मारपीट, उसकी लज्जा भंग और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के आरोपी पिता को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि ट्रायल के दौरान बेटी ने ही अपने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। मामला लाहौरी गेट थाने का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बेटी ने आरोप लगाया था कि उसका पिता करीब 10 साल से उसे पीट रहा है, गाली-गलौज करता है और उसकी पढ़ाई और इलाज की जरूरतों को पूरा नहीं करता है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार- AI)

पहले बेटी ने लगाया था शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का आरोप

बेटी का आरोप था कि 31 मार्च 2024 को पिता ने उसे पीटा और पेट में लात मारी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपी अबाद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 509 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत केस चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विकास गर्ग ने 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेटी ने कहा कि उसने कभी भी अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई और पिता ने उसे कभी नहीं पीटा। बेटी ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने उसने जो बयान दिया था, वह उसके मामा और पुलिस अधिकारियों के दबाव में दिया था।

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