Ballia: सपा नेता की गोली मारकर हुई थी हत्या, 7 साल बाद चार दोषियों को उम्रकैद

SP Leader Sumer Singh Murder Case: उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने सपा नेता सुमेर सिंह हत्याकांड के सात साल पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

SP Leader Sumer Singh Murder Case: बलिया जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता सुमेर सिंह हत्याकांड के सात साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शुक्रवार को चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

SP Leader Sumer Singh Murder Case

सुमेर सिंह हत्याकांड में उम्रकैद

2017 में हुई थी हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार दोकटी थानाक्षेत्र के बालक बाबा के स्थान के सामने 21 मई 2017 की शाम सपा नेता सुमेर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के समय सपा नेता मोटरसाइकिल से एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

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