मुंबई : पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की फिर बढ़ी मुश्किलें, मनसुख हीरेन मर्डर केस में अर्जी खारिज

2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े NIA केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल NIA कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े NIA केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल NIA कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था।

Bombay High Court Mansukh Hiren murder case

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो-ट्विटर)

डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है।

शर्मा, जिन्हें जून 2021 में NIA ने गिरफ्तार किया था, ने दलील दी कि उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के अपराधों या 25 फरवरी, 2021 को एंटीलिया के पास छोड़ी गई स्कॉर्पियो SUV में जिलेटिन की छड़ें रखने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मुख्य आरोपी सचिन वाजे, जो एक बर्खास्त API हैं, के साथ पहले हुई मीटिंग के प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज कर दिया।

End of Feed