इंदौर में भीख देने पर होगी कानूनी कार्रवाई, भिक्षावृत्ति की सूचना पर 1,000 रुपये का इनाम

इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के प्रयास में प्रशासन ने भीख देने और भिखारियों से सामान खरीदने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।

Indore News: इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की कोशिशों में जुटे प्रशासन ने अब भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने पर कानूनी रोक लगा दी है और इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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सांकेतिक फोटो।

जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा, ‘‘किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। भिक्षुओं को भिक्षास्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार का सामान खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है।’’

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