Bhopal: मासूम से हैवानियत करने वाला अब आखिरी सांस तक रहेगा सलाखों के पीछे, जानिए कोर्ट का बड़ा फैसला

  • Reported by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 12, 2022, 09:20 PM IST

Bhopal: नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम से स्कूल बस में दुष्कर्म करने के दोषी बस चालक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में बस चालक की सहयोगी बनी केयर टेकर को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। वहीं दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता ने सुनाया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • मासूम से दुष्कर्म के आरोपी बस चालक को आजीवन कारावास
  • सहयोगी केयर टेकर को 20 साल की सजा सुनाई
  • भोपाल की विशेष जिला कोर्ट ने 3 माह में दिया फैसला

Bhopal: तीन माह पूर्व राजधानी भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम से स्कूल बस में दुष्कर्म करने के दोषी बस चालक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में बस चालक की सहयोगी बनी केयर टेकर को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। वहीं दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक मनीषा के मुताबिक, सजा सुनाने से पहले दोनों आरोपी शांत थे, सजा सुनाते ही दोनों फफक पड़े। इसके बाद दोनों ने कहा कि, हमें झूठा फंसाया गया है। हमारे छोटे- छोटे बच्चे हैं, हमें छोड़ दीजिए।

Bhopal News

भोपाल की विशेष जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी बस चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (फाइल फोटो)

बता दें कि, यह फैसला भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता ने सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी हनुमत को धारा 376 (एबी), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। वहीं महिला केयर टेकर को धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया था। गौरतलब है कि, इस घटना का फैसला कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए तीन महीने में ही सुना दिया। विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल के मुताबिक, पीड़ित 2 बच्चियां हैं, इसलिए हनुमत पर 16-16 हजार और महिला केयर टेकर को 16-16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

End of Feed