बरगी डैम क्रूज हादसे को लेकर बड़ा एक्शन, क्रूज चालक और अन्य सदस्यों के खिलाफ FIR के आदेश

बरगी डैम क्रूज हादसे पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए खुद संज्ञान लिया है। न्यायालय ने क्रूज चालक और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

Bargi Dam Cruise Mishap: मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे को लेकर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने मामले का खुद संज्ञान लेते हुए हादसे के समय मौजूद क्रूज चालक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बरगी थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि दो दिन के अंदर मामला दर्ज कर इसकी जानकारी न्यायालय को दी जाए और विस्तृत जांच शुरू की जाए। बता दें कि हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी।

Bargi Dam Cruise Mishap

बरगी डैम क्रूज हादसे पर कोर्ट का सख्त रुख

डूब रहे लोगों को नहीं की बचाने की कोशिश

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि क्रूज चालक को पूरी स्थिति की जानकारी होने के बावजूद उसने डूब रहे लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया और खुद सुरक्षित निकल गया। यह आचरण भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 और धारा 110 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

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