'अब माता-पिता ही नहीं, कोई भी दे सकेगा एक लाख रुपये की जमानत राशि', DUSU चुनाव को लेकर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

DUSU Elections: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डूसू चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ओर से एक लाख की जमानत राशि केवल माता-पिता ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दे सकता है, जो यह राशि देने में सक्षम हो।

DUSU Elections: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ओर से एक लाख रुपये की जमानत राशि केवल माता-पिता ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति दे सकता है, जो यह राशि देने में सक्षम हो।

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डूसू चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (फाइल फोटो)

अदालत ने यह आदेश 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AISA) कार्यकर्ताओं अनन्या रतूड़ी और अक्षत शिखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में डूसू चुनाव समिति द्वारा निर्धारित उस शपथपत्र को चुनौती दी गई थी जिसमें उम्मीदवारों के लिए अपने माता-पिता या अभिभावक की सहमति और उनकी ओर से एक लाख रुपये की जमानत राशि देना अनिवार्य किया गया था।

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