Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने आज यानी 7 जुलाई मंगलवार को 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में अपना फैसला 13 जुलाई तक टाल दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि वे फैसला तैयार कर रहे हैं। बता दें कि यह मामला अंकित शर्मा के पिता रवींदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।
आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में अदालत ने इस तारीख कर टाला अपना फैसला
इस दिन हुई थी अंकित शर्मा की हत्या
शिकायत के अनुसार, आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau) में तैनात अंकित शर्मा 25 फरवरी, 2020 को अपने कार्यालय से घर लौटे थे और उसके बाद फिर वे बाहर निकले थे। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटे, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें खोजना शुरू किया। तभी उन्हें स्थानीय लोगों से पता चला कि अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई है और उनका शव चांद बाग पुलिया इलाके में एक मस्जिद के पास खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। इसके बाद शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया।
AAP पार्षद समेत 11 लोग आरोपी
अपनी शिकायत में पिता रवींदर कुमार ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। शिकायत में कहा गया है कि वे कथित तौर पर हुसैन के दफ्तर में जमा हुए थे और हत्या के बाद अंकित के शव को ठिकाने लगा दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने 24 मार्च 2023 को ताहिर हुसैन और 10 अन्य लोगों जिनमें हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा शामिल हैं, के खिलाफ आरोप तय किए।
