‘उत्पीड़न के औजार की तरह गुंडा एक्ट का इस्तेमाल करती दिख रही UP सरकार'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

गुंडा एक्ट के गलत इस्तेमाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि ये कानून उत्पीड़न के औजार की तरह इस्तेमाल होता दिख रहा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में 'गुंडा एक्ट' को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने आए मामलों से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस कड़े कानून का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के हथियार के तौर पर करने पर आमादा है।

Allahabad High Court Lucknow Bench

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ (फोटो-Istock)

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने ये कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि 'गुंडा एक्ट'एक बहुत शक्तिशाली कानून है और इसे बहुत सावधानी के साथ,केवल स्पष्ट मामलों में और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही लागू किया जाना चाहिए।

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