Ahmedabad News: RTE पोर्टल पर विद्यार्थियों का डेटा नहीं चढ़ाना पड़ा भारी, अहमदाबाद के स्कूल पर प्रशासन की कार्रवाई

अहमदाबाद के सोलारिस पब्लिक स्कूल द्वारा आरटीई (RTE) विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज न करने और सहायता रोकने पर डीईओ ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

गुजरात के अहमदाबाद शहर में शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अहमदाबाद शहर (पश्चिम) के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) आर.एम. चौधरी ने पात्र विद्यार्थियों को चालू शैक्षणिक वर्ष की आर्थिक सहायता से वंचित रखने के मामले में सोलारिस पब्लिक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। स्कूल पर 10,000 का जुर्माना लगाने के साथ ही सभी आरटीई विद्यार्थियों का विवरण तत्काल पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

Ahmedabad Solaris Public School RTE

मुख्यमंत्री जनसंवाद की शिकायत पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई

अभिभावक की शिकायत पर हुआ मामले का खुलासा

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक अभिभावक ने मुख्यमंत्री के 'जन संवाद मंच' के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर जब शिक्षा विभाग ने जांच की, तो पता चला कि सोलारिस पब्लिक स्कूल ने अपने यहां पढ़ने वाले आरटीई विद्यार्थियों का विवरण RTE DBMS पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया था। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल राज्यभर में 80,000 से अधिक विद्यार्थियों को आरटीई के तहत 3,000 रुपयों की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन इस स्कूल की लापरवाही के कारण वहां का एक भी बच्चा इस वित्तीय सहायता से लाभान्वित नहीं हो सका।

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