'आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है, जेल में ही रहिए', सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के पूर्व CMD की जमानत याचिका की खारिज

  • Edited by: अमित कुमार मंडल
  • Updated May 5, 2023, 04:44 PM IST

अदालत ने कहा, आपका मामला साधारण धोखाधड़ी का मामला नहीं है। हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा देखें। आपको हमारी सहानुभूति नहीं हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वे किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन एजेंसी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जो इस मामले में चार साल से अधिक समय से जेल में हैं।

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आम्रपाली के पूर्व सीएमडी की जमानत याचिका खारिज

आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है...

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