Pension Rules: अब महिला कर्मचारियों अपने बच्चों को बना सकेंगी नॉमिनी, सरकार ने बदले पेंशन के नियम

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Jan 30, 2024, 09:33 AM IST

Pension Rules: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है।

Pension Rules: केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को अपने पति के बजाय पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटे या बेटी को नामित कर पाएंगे। पहले मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी को ही पारिवारिक पेंशन दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अयोग्यता या मृत्यु के बाद ही पेंशन के पात्र होते थे।

Pension Rules: अब महिला कर्मचारियों अपने बच्चों को बना सकेंगी नॉमिनी, सरकार ने बदले पेंशन के नियम

इस नियम में किया गया संशोधन

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है। इसके मुताबिक महिला सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को अपने पति या पत्नी के स्थान पर अपने स्वयं के निधन के बाद अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधन उन स्थितियों को संबोधित करेगा जहां वैवाहिक कलह के बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता जैसे कानूनों के तहत तलाक की कार्यवाही चल रही है।

End of Feed