अगर नॉमिनी की हो जाए मौत तो बैंक लॉकर का मालिक कौन बनेगा? RBI ने बताया नियम

क्या आप भी अपनी कीमती चीजें और पैसे बैंक के लॉकर में रखते हैं? अगर हां तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मौत के बाद आपके लाकर की जिम्मेदारी किसे और कैसे मिलेगी? इस मामले में RBI ने नए नियम बताए हैं, आइए आपको भी बताते हैं बैंक लॉकर के सन्दर्भ में क्या हैं रिजर्व बैंक के नियम?

जब आपका बैंक लॉकर या एफडी अकाउंट में रखा पैसा सुरक्षित रहता है, तो लगता है सब सुरक्षित है। आमतौर पर सभी को लगता है कि बैंक के लॉकर में उनके गहने या पैसे सुरक्षित हैं लेकिन कई बार लॉकर होल्डर के परिजनों को पता ही नहीं होता कि कोई सामान बैंक के लाकर में भी है. ऐसे में अगर अकाउंट होल्डर या लॉकर के मालिक की अचानक मौत हो जाए तो लॉकर का अधिकार किसे और कैसे मिलेगा? ऐसे समय में नॉमिनी का रोल बहुत अहम हो जाता है। RBI ने अब साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में लॉकर और बैंक में रखी संपत्ति का मालिक कौन होगा और नियम क्या हैं आइए आपको भी बताते हैं।

Bank Locker Rules

कितने नॉमिनी जोड़ सकते हैं?

अब बैंकों के ग्राहक अपने खाते में चार व्यक्तियों तक को नामित (नामिनी) कर सकेंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समान और प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि नई व्यवस्था एक नवंबर, 2025 से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत खातों में व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अगले माह से प्रभाव में आएंगे।

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