सेक्शन 80C के तहत किन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर मिलेगी छूट और किस पर नहीं? देखें पूरी डिटेल

क्या आप जानते हैं कि सरकार की सभी छोटी बचत योजनाओं पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती? जी हां, निवेश करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी कौन सी स्कीम टैक्स बचाएगी और कौन सी नहीं।

कमाई बढ़ने के साथ ही हर नौकरीपेशा और आम इंसान की सबसे बड़ी चिंता होती है टैक्स बचाना। टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट का 'सेक्शन 80C' सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा जरिया माना जाता है। इसके तहत आप सालाना ₹1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। बाजार में सरकार की तरफ से कई तरह की छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) चलाई जा रही हैं, जिनमें लोग सुरक्षित रिटर्न और टैक्स छूट के लिए निवेश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार की सभी छोटी बचत योजनाओं पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती? जी हां, निवेश करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी कौन सी स्कीम टैक्स बचाएगी और कौन सी नहीं।

Tax Saving

आइए सबसे पहले बात करते हैं उन सुपरहिट योजनाओं की, जो आपको शानदार रिटर्न के साथ-साथ सेक्शन 80C के तहत पूरी टैक्स छूट भी दिलाती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का। ये दोनों स्कीम्स 'EEE' यानी एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट-एक्सेम्प्ट कैटेगरी में आती हैं, जिसका मतलब है कि निवेश की रकम, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी का पैसा, सब कुछ पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। इसके अलावा, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की फिक्स डिपॉजिट (Time Deposit) पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा किया जा सकता है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) भी टैक्स बचाने का एक बहुत ही सुरक्षित और बढ़िया जरिया है।

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