Form 16: फॉर्म 16 क्या होता है, ITR के लिए क्यों जरूरी, कब और कौन देता है, जानिए डिटेल

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  • Updated May 6, 2024, 11:17 AM IST

What is Form 16: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) करने जा रहे हैं। अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 16 लेना जरूरी होगा। आइए जानते है फॉर्म 16 क्या होता है और कौन देता है?

Form 16 in Hindi: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। वेतनभोगी व्यक्ति फॉर्म 16 प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना आईटीआर जून से दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। सैलरी पाने वाले व्यक्ति के लिए आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 16 प्राप्त करना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या होता है फॉर्म 16 ?

Form 16

आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी (तस्वीर-Canva)

फॉर्म 16 क्या है? (What is Form 16)

नियोक्ताओं यानी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला फॉर्म 16 वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉर्म 16 में एक वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन से काटा गया और सरकार के पास जमा किया गया टैक्स शामिल होता है। इसमें कर्मचारी के PAN (Permanent Account Number), कंपनी के TAN (Tax Deduction and Collection Account Number), वेतन आय, इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती और स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) के बारे में जानकारी शामिल है। फॉर्म 16 कंपनी द्वारा काटे गए TDS के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिससे कर्मचारी इनकम टैक्स रिटर्न को सटीक रूप से दाखिल करने में सुविधा होती है।

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