Belated ITR क्या होता है? डेडलाइन निकलने के बाद इसे कैसे फाइल करें? जानें जरूरी बातें

अगर आप आज भी किसी कारण से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास 31 दिसंबर, 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाए जाने के बाद, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया है कि अबतक 7.30 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स ने आज भी इनकम टैक्स वेबसाइट स्लो होने और रिटर्न फाइल में समस्या आने की शिकायत सोशल मीडिया पर दर्ज कराई है। ऐसे में अगर आप आज भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आयकर की धारा 139(4) के तहत Belated ITR फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है बिलेटेड रिटर्न?

इनकम टैक्स

इनकम टैक्स (Istock)

बिलेटेड रिटर्न क्या है?

बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न वह होता है जो अंतिम तिथि के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले फाइल किया जाता है। इस पर ₹5,000 का लेट फीस लगता है।

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