अगर गलती से e-कॉमर्स कंपनी ने आपके Wallet में डाल दिए पैसे तो कौन होगा उसका मालिक?

अगर किसी ई-कॉमर्स कंपनी की गलती से आपके ई-वॉलेट में अतिरिक्त पैसे आ जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि रकम आपकी हो गई। ऐसे पैसे को खर्च करने से पहले कंपनी को सूचना देना जरूरी है।

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग ई-कॉमर्स कंपनियों के वॉलेट में पैसे रखते हैं और इन्हीं पैसों से खरीदारी, रिचार्ज और दूसरी सेवाओं का भुगतान करते हैं। ऐसे में अगर किसी तकनीकी गलती की वजह से कंपनी आपके वॉलेट में जरूरत से ज्यादा पैसे डाल दे, तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या अब ये पैसे आपके हो गए हैं? इसका सीधा जवाब है- सिर्फ वॉलेट में रकम दिखने से उस पर आपका मालिकाना हक नहीं बन जाता। अगर कंपनी की गलती से गलत रकम आपके खाते या वॉलेट में क्रेडिट हुई है, तो उसे कंपनी की गलती से हुआ गलत क्रेडिट माना जा सकता है।

Money in e Wallet

अगर गलती से पैसे आ जाएं?

ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राहक को इस अतिरिक्त रकम को अपनी कमाई समझकर खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके वॉलेट में जितने पैसे आने चाहिए थे, उससे ज्यादा रकम आ गई है, तो कंपनी के कस्टमर केयर को इसकी जानकारी देना बेहतर है। कंपनी ट्रांजेक्शन की जांच करके गलत तरीके से क्रेडिट हुई रकम को वापस लेने या उसे सही करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। RBI के बैंकिंग नियमों में भी गलत खाते में क्रेडिट हुई रकम को ठीक करने और ऐसी गलती को वापस करने के लिए व्यवस्था रखने की बात कही गई है।

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