27 अक्टूबर से ट्रेन में सफर महंगा, Supreme Court के आदेश से बदलेगा टिकट का नियम

रेल का सफर थोड़ा महंगा और ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रेल टिकट के साथ बीमा को अनिवार्य करने का आदेश दिया है। यह बदलाव 27 अक्टूबर से लागू होगा।

Supreme Court Train Ticket Rules: अब रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों की तरह ट्रैवल इंश्योरेंस का कवर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को 27 अक्टूबर, 2026 से यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश का पालन अनिवार्य होगा और इसमें चूक होने पर रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी तय होगी। हालांकि, इस बीमा के लिए यात्रियों से कितनी रकम ली जाएगी और क्या काउंटर टिकट पर अलग से चार्ज लगेगा, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है।

Supreme Court Train Ticket Rules

सुप्रीम कोर्ट का बीमा पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया यह आदेश?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने रेलवे सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। मामला जून 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद दायर याचिका से जुड़ा है। सुनवाई में रेलवे सुरक्षा के साथ-साथ यात्रियों को मिलने वाले बीमा कवर का मुद्दा भी उठा।

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