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अभी तक PF खाते में नहीं आया पैसा, EPFO ने बताई देरी की वजह और कब तक होगा जमा?

अगर आप PF के पैसे को लेकर चिंतित हैं कि इस महीने अभी तक रकम आपके PF खाते में जमा नहीं हुई है, तो टेंशन नहीं लें। खुद EPFO ने देरी की वजह बता दी है।

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ईपीएफओन बढ़ाई ECR की लास्ट डेट

EPFO PF Update: अगर सितंबर महीने का PF योगदान अभी तक आपके EPFO खाते में नहीं दिख रहा है, तो टेंशन नहीं लें। क्योंकि, इसकी एक बड़ी वजह कंपनियों की ओर से रिटर्न दाखिल करने और योगदान जमा करने में हो रही देरी हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सितंबर 2026 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) दाखिल करने और संबंधित PF योगदान जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है। इस फैसले से कंपनियों को 16 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिली है। लेकिन कर्मचारियों के लिए सवाल है कि उनके खाते में पैसा कब तक आएगा और देरी क्यों हुई?

PF खाते में पैसा क्यों नहीं दिख रहा?

EPFO ने डेडलाइन बढ़ाने के पीछे वेज सीलिंग में बदलाव से जुड़ी तकनीकी, प्रशासनिक और ऑपरेशनल दिक्कतों को वजह बताया है। दरअसल, सरकार ने 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य EPF कवरेज की वेज सीलिंग ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी है। इस बदलाव के बाद कंपनियों को कर्मचारियों के पेरोल सिस्टम, वेतन रिकॉर्ड और PF योगदान की गणना में संशोधन करना पड़ा। सितंबर के लिए पुराने और नए वेज सीलिंग के हिसाब से अलग-अलग अवधि का हिसाब लगाने की जरूरत भी पड़ी। इन दिक्कतों के कारण कुछ कंपनियों के लिए निर्धारित समय में ECR दाखिल करना और PF योगदान जमा करना मुश्किल हो गया।

अब कब तक जमा होगा सितंबर का PF?

EPFO ने कंपनियों को सितंबर 2026 के ECR दाखिल करने और संबंधित वैधानिक PF योगदान जमा करने के लिए 31 अक्टूबर, 2026 तक का समय दिया है। इसका मतलब है कि कंपनियां इस तारीख तक जरूरी रिटर्न दाखिल कर सकती हैं और सितंबर का संबंधित योगदान जमा कर सकती हैं। यदि आपकी कंपनी ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपके PF खाते में सितंबर के योगदान की एंट्री आने में और समय लग सकता है।

हालांकि, 31 अक्टूबर की तारीख को सभी कर्मचारियों के खातों में पैसा दिखने की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। EPFO ने यह समयसीमा कंपनियों की फाइलिंग और भुगतान के लिए बढ़ाई है। खाते में एंट्री कब दिखाई देगी, यह कंपनी की ओर से भुगतान और संबंधित रिकॉर्ड अपडेट होने पर भी निर्भर करेगा।

क्यों इस बार लगा ज्यादा समय?

PF से जुड़े इस बदलाव का असर सितंबर के योगदान की गणना पर पड़ा है। पहले अनिवार्य कवरेज की वेज सीलिंग ₹15,000 प्रति माह थी। अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। चूंकि नया नियम महीने के बीच में लागू हुआ, इसलिए कंपनियों को पात्र कर्मचारियों के योगदान का हिसाब दोनों अवधियों के लिए लागू नियमों के मुताबिक करना है। इसी बदलाव ने सितंबर की पेरोल प्रक्रिया को जटिल बनाया और ECR की समयसीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ी।

PF खाते में पैसा नहीं दिखे तो क्या करें?

कर्मचारियों को सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप में सितंबर के PF योगदान की जांच करनी चाहिए। इसके बाद HR या पेरोल विभाग से पूछें कि कंपनी ने सितंबर का ECR दाखिल किया है या नहीं और संबंधित योगदान जमा किया गया है या नहीं। अगर कंपनी योगदान जमा करने की पुष्टि करती है, लेकिन पर्याप्त समय बाद भी PF पासबुक में एंट्री नहीं दिखती, तो EPFO से शिकायत करने पर विचार किया जा सकता है।

Yateendra Lawaniya
यतींद्र लवानियाauthor

प्रिंट और डिजिटल मीडिया में बिजनेस एवं इकोनॉमी कैटेगरी में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव। पिछले 7 वर्षों से शेयर बाजार, कॉरपोरेट सेक्टर और आर्थिक नीतियों से जुड़ी खबरों पर विशेष पकड़। लेखन में केवल हेडलाइन तक सीमित न रहकर आंकड़ों, नीतिगत फैसलों और कॉरपोरेट दावों के पीछे की वास्तविक तस्वीर को बैलेंस्ड और आसान शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास। वर्तमान में Times Now Hindi के लिए बाजार की हर हलचल और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

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