इस दिवाली कैश नहीं, शेयर-म्यूचुअल फंड करें गिफ्ट! जानें कितना लगेगा टैक्स और क्या हैं नियम

दिवाली पर कैश या मिठाई की जगह शेयर और म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना भविष्य के लिए उपयोगी तोहफा हो सकता है। लेकिन इसे ट्रांसफर करने का तरीका और टैक्स नियम समझना जरूरी है, ताकि बाद में परेशानी न हो।

दिवाली पर लोग अपने परिवार और दोस्तों को पैसे, मिठाई, कपड़े और सोने-चांदी के गहने गिफ्ट करते हैं। लेकिन अब त्योहार पर शेयर और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स देने का विकल्प भी लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इस तरह का तोहफा सिर्फ कुछ समय की खुशी नहीं देता, बल्कि लंबे समय में निवेश बढ़ने का मौका भी दे सकता है। हालांकि, शेयर या म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने से पहले उसके ट्रांसफर की प्रक्रिया और इनकम टैक्स के नियमों को समझना जरूरी है।

Mutual Fund

अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर या ETF हैं, तो आप ब्रोकर की सुविधा के अनुसार उन्हें दूसरे व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर प्राप्तकर्ता के डीमैट अकाउंट की जानकारी और जरूरी अनुमति या दस्तावेजों की जरूरत होती है। वहीं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ट्रांसफर करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्लेटफॉर्म और किस रूप में रखी गई हैं। हर निवेश को सीधे गिफ्ट करना संभव नहीं होता, इसलिए ट्रांसफर से पहले अपने ब्रोकर, म्यूचुअल फंड हाउस या संबंधित प्लेटफॉर्म से प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।

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