10 Hour Workdays: इस राज्य में बदला काम का नियम, 10 घंटे की होगी शिफ्ट, सप्ताह में कुल इतने घंटे करना होगा काम

10 Hour Workdays: तेलंगाना सरकार ने सभी कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों (दुकानों को छोड़कर) में कर्मचारियों को प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करने की अनुमति देने वाली नई पॉलिसी का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य राज्य में व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) को बढ़ाना है। इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों के कुल साप्ताहिक काम के घंटे 48 से अधिक नहीं होंगे। साथ ही श्रमिक सुरक्षा के लिए विशेष नियम लागू किए गए हैं, जिससे कारोबार को लचीलापन और कर्मचारियों को संरक्षण मिलेगा।

10 Hour Workdays: तेलंगाना सरकार ने सभी कॉमर्शयल प्रतिष्ठानों (दुकानों को छोड़कर) में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करने की अनुमति देने वाली नई पॉलिसी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य में व्यापार करने में आसानी (ease of doing business) बढ़ाना है।

10 Hour Workdays

वर्किंग ऑवर्स पर तेलंगाना सरकार की नई पॉलिसी

कार्य घंटे और मजदूर सुरक्षा

नई पॉलिसी के मुताबिक एक कर्मचारी के कुल काम के घंटे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकते। 48 घंटे से अधिक काम करने पर ओवरटाइम वेतन देना अनिवार्य होगा।

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