Taxation On Unlisted Shares: अनलिस्टेड शेयरों से कमाए मुनाफे पर लगता है टैक्स, ITR में देनी होगी अहम जानकारी

Taxation On Unlisted Shares: नॉन-लिस्टेड शेयरों से होने वाले प्रॉफिट को शेयरों की होल्डिंग अवधि (कितने दिन आपने अपने पास रखा) के आधार पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के रूप में अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाता है।

KEY HIGHLIGHTS
  • अनलिस्टेड शेयरों के मुनाफे पर लगता है टैक्स
  • आईटीआर में देनी होती है अहम जानकारी
  • शेयर ट्रांसफर की जानकारी देना जरूरी

Taxation On Unlisted Shares: भारत में शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या 8 करोड़ से अधिक हो गई है। यदि आप भी शेयर बाजार निवेशक हैं तो आपको इससे जुड़े टैक्स नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि शेयर दो तरह के होते हैं। एक लिस्टेड, जो कि बीएसई (BSE) और (NSE) पर लिस्ट होते हैं। वहीं कुछ कंपनियां लिस्टेड तो नहीं होतीं, मगर उनके शेयरों में अनलिस्टेड मार्केट में फिर भी कारोबार होता है। यदि आप अनलिस्टेड बाजार में किसी कंपनी के शेयरों में खरीदारी-बिकवाली करके मुनाफा कमाते हैं तो उस पर भी टैक्स देना होता है। यहां हम आपको अनलिस्टेड मार्केट में शेयरों पर हुए मुनाफे पर लगने वाले टैक्स की जानकारी देंगे।

Taxation On Unlisted Shares

अनलिस्टेड शेयरों से कमाए मुनाफे पर लगता है टैक्स

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