सुप्रीम कोर्ट ने दिया गूगल को झटका, जमा करना होगा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 19, 2023, 05:39 PM IST

Google: गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश के खिलाफ गूगल (Google) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी से कहा कि वह प्रतिस्पर्धा नियामक के 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर 31 मार्च तक फैसला ले। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय की ओर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी जमा करने के लिए गूगल को एक हफ्ते का समय दिया। उचच्तम न्यायालय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की अपील पर सुनवाई कर रहा था।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया गूगल को झटका, जमा करना होगा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

चार जनवरी को दिया था आदेश

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