अनिल अंबानी और उनके ग्रुप ADAG को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कहा- ये आखिरी मौका, जानिए डिटेल

Anil Ambani News: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और उनके ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) को एक जनहित याचिका पर नए नोटिस जारी किए। याचिका में कंपनी और उसकी समूह कंपनियों पर कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं और अदालत से इसकी निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

Anil Ambani News: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (23 जनवरी 2025) को अनिल अंबानी और उनके ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) को एक जनहित याचिका के मामले में नए नोटिस जारी किए। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई. ए. एस. शर्मा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कंपनी और उसके समूह की कंपनियों पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 10 दिन के भीतर सीलबंद लिफाफे में जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच में किसी तरह की देरी न हो और सभी पहलुओं पर अदालत की निगरानी रहे।

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सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़ी जनहित याचिका पर अनिल अंबानी,एडीएजी को जारी किए नए नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतिम चेतावनी

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बैंच ने कहा कि अनिल अंबानी और एडीएजी को पहले ही नोटिस तामील किए जा चुके हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह उनकी ओर से पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका है। साथ ही, बंबई उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया कि वे नोटिस का पालन सुनिश्चित करें और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई 10 दिन बाद निर्धारित की है। इससे पहले भी याचिकाकर्ता ई. ए. एस. शर्मा की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कई निवेदन दाखिल किए थे। अदालत ने दोनों पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने को कहा था और सुनवाई को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था।

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