SEBI New Rule: MF निवेशकों को अब ई-मेल पर मिलेगी ये डिटेल, जानें हर महीने क्या होगा फायदा

SEBI New Rule: सीएएस को डिपॉजिटरी (NSDL या CDSL) द्वारा निवेशकों को भेजा जाता है, जो आरटीए और डिपॉजिटरी में पैन समान होने पर म्यूचुअल फंड फोलियो और डिपॉजिटरी खातों दोनों में वित्तीय लेनदेन का विवरण देता है।

SEBI New Rule:डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड-आरटीए को अब डिफॉल्ट रूप में ईमेल के जरिये समेकित खाता विवरण (CAS) भेजना होगा। बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि अनिवार्य रूप से ऐसा करना होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नया सिस्टम एक अप्रैल से लागू होगा।समेकित खाता विवरण (सीएएस) एक एकल या संयुक्त खाता विवरण है, जिसमें एक महीने के दौरान सभी म्यूचुअल फंड (MF) और डीमैट (DMAT) तरीके से रखी गई अन्य प्रतिभूतियों में निवेशक के वित्तीय लेनदेन का विवरण रहता है।

New Mutual Fund  Rules

म्यूचुअल फंड के नए नियम

क्या होता है CAS

सीएएस को डिपॉजिटरी (NSDL या CDSL) द्वारा निवेशकों को भेजा जाता है, जो आरटीए और डिपॉजिटरी में पैन समान होने पर म्यूचुअल फंड फोलियो और डिपॉजिटरी खातों दोनों में वित्तीय लेनदेन का विवरण देता है।म्यूचुअल फंड फोलियो के मामले में, जहां आरटीए (रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट) और डिपॉजिटरी के बीच कोई साझा पैन नहीं है, म्यूचुअल फंड को सीएसएस भेजना होता है, जिसमें केवल म्यूचुअल फंड लेनदेन शामिल होते हैं।

End of Feed